| 1. | सी. बी.) लागू होती है. वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक) १०६.
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| 2. | पट्टे के आधार प्राप्त की गईमशीनरी के मामले में वास्तविक उपयोक्ता द्वारा सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी कोसूचना भेजी जानी चाहिए.
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| 3. | पट्टे के आधार प्राप्त की गईमशीनरी के मामले में वास्तविक उपयोक्ता द्वारा सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी कोसूचना भेजी जानी चाहिए.
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| 4. | पट्टे के आधार पर प्राप्त कीगई मशीनरी के मामले में वास्तविक उपयोक्ता द्वारा सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारीको सूचना भेजी जानी चाहिए.
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| 5. | (३) वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) के पास उसके विर्निमाण इकाई के लिए औद्योगिकमशीनरी स्वामित्व या पट्टे के आधार पर हो सकती है.
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| 6. | (३) वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) के पास उसके विर्निमाण इकाई के लिए औद्योगिकमशीनरी स्वामित्व या पट्टे के आधार पर हो सकती है.
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| 7. | (२) वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) के पास उस के विनिर्माण इकाई के लिए औद्योगिकमशीनरी उसकी निजी या पट्टे के आधार पर हो सकती है.
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| 8. | (१) प्रत्येक वास्तविक उपयोक्ता को परिशिष्ट ५-ग में दिये गये प्रपत्र मेंआयतित माल के उपभोग और उपयोग का सही और उचित लेखा रखना चाहिए.
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| 9. | (१) प्रत्येक वास्तविक उपयोक्ता को परिशिष्ट १८ में दिये गये प्रपत्र मेंआयातित माल के उपभोग और उपभोग का सही और उचित लेखा रखना चाहिए.
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| 10. | (१) प्रत्येक वास्तविक उपयोक्ता को परिशिष्ट १८ में दिये गये प्रपत्र मेंआयातित माल के उपभोग और उपभोग का सही और उचित लेखा रखना चाहिए.
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